सिंचाई पाइप लाइन योजना 2026

आवेदन कैसे करें

कृषक स्वयं राज किसान साथी पोर्टल पर लॉगिन करके या अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकता है।

उद्देश्य

  • ट्यूबवैल या कुएँ से खेत तक बिना छीजत के पानी पहुँचाना।
  • पानी की लगभग 20–25 प्रतिशत तक बचत करना।

अनुदान

  • लघु एवं सीमान्त कृषकों को इकाई लागत का 60 प्रतिशत या अधिकतम राशि ₹18,000/- (जो भी कम हो) अनुदान देय होगा।
  • अन्य कृषकों को इकाई लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम राशि ₹15,000/- (जो भी कम हो) अनुदान देय होगा।

पात्रता

  • कृषक के नाम पर कृषि योग्य भूमि का स्वामित्व होना चाहिए।
  • कुएँ पर विद्युत / डीजल / ट्रैक्टर चालित पम्प सेट होना आवश्यक है।
  • सामलाती कुएँ की स्थिति में यदि सभी हिस्सेदार अलग-अलग पाइप लाइन पर अनुदान की मांग करते हैं, तो अलग-अलग अनुदान देय होगा, परन्तु भूमि का स्वामित्व अलग-अलग होना आवश्यक है।
  • सामलाती जल स्रोत होने की स्थिति में सभी साझेदार कृषकों द्वारा एक ही पाइप लाइन दूर तक ले जाने पर भी सभी कृषकों को अलग-अलग अनुदान देय होगा।

आवेदन प्रक्रिया

  • कृषक स्वयं राज किसान साथी पोर्टल पर या नजदीकी ई-मित्र केंद्र के माध्यम से आवेदन कर सकता है।
  • आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा करने के बाद प्राप्ति रसीद ऑनलाइन ही उपलब्ध होगी।
  • आवेदन के समय आवश्यक दस्तावेज:
    • आधार कार्ड / जनआधार कार्ड
    • जमाबंदी की नकल (छः माह से अधिक पुरानी न हो)

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

  • आवेदन के बाद पाइप लाइन की खरीद कृषि विभाग की स्वीकृति के पश्चात ही की जाए।
  • पाइप लाइन केवल कृषि विभाग में पंजीकृत निर्माता या उनके अधिकृत वितरक/विक्रेता से ही खरीदी जाए।
  • स्वीकृति की जानकारी मोबाइल संदेश के माध्यम से अथवा अपने क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक द्वारा प्राप्त होगी।
  • पाइप लाइन खरीदने के बाद विभाग द्वारा सत्यापन किया जाएगा।
  • अनुदान राशि सीधे कृषक के बैंक खाते में जमा की जाएगी।

वैधता

यह योजना चालू वित्तीय वर्ष के लिए मान्य है।

आवेदन करने का लिंकयहाँ क्लिक करें

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