आवेदन कैसे करें
कृषक स्वयं राज किसान साथी पोर्टल पर लॉगिन करके या अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकता है।
उद्देश्य
- ट्यूबवैल या कुएँ से खेत तक बिना छीजत के पानी पहुँचाना।
- पानी की लगभग 20–25 प्रतिशत तक बचत करना।
अनुदान
- लघु एवं सीमान्त कृषकों को इकाई लागत का 60 प्रतिशत या अधिकतम राशि ₹18,000/- (जो भी कम हो) अनुदान देय होगा।
- अन्य कृषकों को इकाई लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम राशि ₹15,000/- (जो भी कम हो) अनुदान देय होगा।
पात्रता
- कृषक के नाम पर कृषि योग्य भूमि का स्वामित्व होना चाहिए।
- कुएँ पर विद्युत / डीजल / ट्रैक्टर चालित पम्प सेट होना आवश्यक है।
- सामलाती कुएँ की स्थिति में यदि सभी हिस्सेदार अलग-अलग पाइप लाइन पर अनुदान की मांग करते हैं, तो अलग-अलग अनुदान देय होगा, परन्तु भूमि का स्वामित्व अलग-अलग होना आवश्यक है।
- सामलाती जल स्रोत होने की स्थिति में सभी साझेदार कृषकों द्वारा एक ही पाइप लाइन दूर तक ले जाने पर भी सभी कृषकों को अलग-अलग अनुदान देय होगा।
आवेदन प्रक्रिया
- कृषक स्वयं राज किसान साथी पोर्टल पर या नजदीकी ई-मित्र केंद्र के माध्यम से आवेदन कर सकता है।
- आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा करने के बाद प्राप्ति रसीद ऑनलाइन ही उपलब्ध होगी।
- आवेदन के समय आवश्यक दस्तावेज:
- आधार कार्ड / जनआधार कार्ड
- जमाबंदी की नकल (छः माह से अधिक पुरानी न हो)
अन्य महत्वपूर्ण बिंदु
- आवेदन के बाद पाइप लाइन की खरीद कृषि विभाग की स्वीकृति के पश्चात ही की जाए।
- पाइप लाइन केवल कृषि विभाग में पंजीकृत निर्माता या उनके अधिकृत वितरक/विक्रेता से ही खरीदी जाए।
- स्वीकृति की जानकारी मोबाइल संदेश के माध्यम से अथवा अपने क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक द्वारा प्राप्त होगी।
- पाइप लाइन खरीदने के बाद विभाग द्वारा सत्यापन किया जाएगा।
- अनुदान राशि सीधे कृषक के बैंक खाते में जमा की जाएगी।
वैधता
यह योजना चालू वित्तीय वर्ष के लिए मान्य है।
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